सांसद डॉ. रावत ने संसद सत्र के दौरान नियम 377 के तहत कहा कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक परिवहन निगमों की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य यातायात सुविधाओं का विस्तार, परिवहन समन्वय और सस्ती बस सेवाओं का संचालन है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में इसी उद्देश्य से की गई थी।
उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) या मोटर यान अधिनियम, 1989 के तहत राजस्थान को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि जनता को किफायती एवं सुविधाजनक बस सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।