उदयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना का लाभ ले रहे पात्रजनों को अविलंब सत्यापन करवाना होगा।
संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि विभाग द्वारा अनाथ, विधवा माता की सन्तान, दिव्यांगजन की सन्तान, एड्स पीड़ित माता-पिता की सन्तान सहित अन्य पात्र श्रेणी के बालक-बालिकाओं के लिये संचालित इस योजनान्तर्गत 18 से 20 हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार कोरोना पालनहार योजना में भी पात्रजन लाभान्वित हो रहे है। निरन्तर अनुदान सहायता पाने के लिए लाभार्थी को वर्ष में एक बार (जुलाई के बाद) बालक-बालिका के विद्यालय में नियमित पढ़ने का प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है। अभी जिले में लगभग 6,500 बालक-बालिकाओं द्वारा सत्यापन कार्य नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी पालनहार लाभार्थी ई-मित्र के माध्यम से नवीनीकरण-प्रमाणीकरण अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें। प्रमाणीकरण के अभाव में विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।