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एडीजे कुलदीप शर्मा ने कच्ची बस्ती में आवासित महिलाओं को महिलाओं को बताए उनके अधिकार

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09 Dec 23
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एडीजे  कुलदीप शर्मा ने कच्ची बस्ती में आवासित महिलाओं को महिलाओं को बताए  उनके अधिकार

सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के निर्देशों के क्रम  में श्रीमान कुलदीप शर्मा एडीजे एवम् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर द्वारा।  बेदला क्षेत्र में कच्ची बस्ती की महिलाओ को उनके अधिकारो से अवगत कराया गया ।  उक्त कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलंटियर सौरभ गुप्ता द्वारा भी श्रमिक योजनाओं के बारे में एवम् श्रमिक कार्ड के बारे में बताया गया। इस अवसर पर श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी द्वारा भी महिलाओ को केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकार की समस्त योजनाओ के बारे में बताया।

श्रीमान कुलदीप शर्मा एडीजे एवम् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ने बताया कि कच्ची बस्ती में आवासित महिलाओं को कार्य स्थल पर महिलाओं के अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, ठेकेदार द्वारा मजदूरी नहीं देने पर क्या करे, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना एवम् राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारियां दी गई ।

श्रीमान कुलदीप शर्मा एडीजे एवम् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु चलाए गए नवचेतना अभियान के  तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोयरा एवम् चिकलवास में स्कूली छात्र छात्राओं को नशे के दुष्परिणाम बताए।

श्रीमान कुलदीप शर्मा ने यह भी बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उदयपुर जिले के समस्त न्यायालयो में प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक किया जाएगा । आमजन एवम् पक्षकारों से भी यह अपील की है कि राजीनामा योग्य प्रकरण का यदि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होता है तो आपसी भाईचारा बना रहता है ।  राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामलो में प्रकरण का निस्तारण होने से कोर्ट फीस  पक्षकारो को लोटा  दी जाती है । अतः आज 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करावे।


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