उदयपुर, विधानसभा उपचुनाव- 2024 के तहत 13 नवम्बर को होने वाले मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। बूथ पर अपेक्षित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सिर्फ पीठासीन अधिकारी और माइक्रो आब्जर्वर को मोबाइल साइलेंट मोड पर अनुमत किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के अधिकृत पोलिंग एजेंट, मतदाताओं, मीडियाकर्मियों सहित किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे।
यह हैं 12 वैकल्पिक दस्तावेज
मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाक घर की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कार्मिकों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, सांसद एवं विधायकों को जारी अधिकृत पहचान पत्र तथा दिव्यांगजन को जारी यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी कार्ड में से किसी एक का उपयोग कर मतदान किया जा सकता है।