जैसलमेर, राज्य सरकार के बजट घोषणा 2025-26 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वित एवं सहकारी निगम लिमिटेड से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, द्विव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में विगत 31 मार्च 2024 तक वितरित किए गये ऋणों पर राहत प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना 2025-26 लागू की गई है।
अनुजा निगम जैसलमेर के परियोजना प्रबन्धक, भवानीसिंह चारण ने बताया कि इस योजना का प्रथम चरण 01 मई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक लागू रहेगा, जिसमें एक मुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके द्वितीय चरण के तहत 01 अक्टूबर से 30 दिसम्बर 2025 तक रहेगा। इस योजनान्तर्गत दूसरे चरण में केवल दण्डनीय ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी
उल्लेखनीय है कि इस एक मुश्त समाधान योजना 2025-26 से संबंधित अधिक जानकारी के लिये जिला कार्यालय में सम्पर्क कर इस योजना का अधिकाधिक लाभ ले सकते है।