जैसलमेर 02 जनवरी। जिले में खुले बोरवेल/नलकूपों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत खण्ड स्तर, नगरीय क्षेत्र और ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा।
खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी संयोजक होंगे। ये समितियां खुले बोरवेल/ट्यूवेल की पहचान करेंगी और मालिकों से संपर्क करके उन्हें तारबंदी से सुरक्षित करेंगी। असफल या सूखा बोरवेल मिट्टी से बंद किया जाएगा, यदि मालिक उपलब्ध नहीं हो तो सरकारी व्यवस्था से उसे बंद किया जाएगा।
सुरक्षा समितियां प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगी कि उनके क्षेत्र में सभी बोरवेल बंद/सुरक्षित हो गए हैं। तहसीलदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी क्षेत्रीय समिति के साथ खुले बोरवेल/ट्यूवेल बंद करवाने के लिए कार्यवाही करें और 03 जनवरी तक प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करें।