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सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आधार केन्द्रों का औचक निरीक्षण

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03 Jul 24
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सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आधार केन्द्रों का औचक निरीक्षण

श्रीगंगानगर,जिले में आधार संचालकों द्वारा फर्जी दस्तावेज/गलत बायोमैट्रिक/निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना आदि बरती जा रही अनियमितताओं की रोकथाम एवं शिकायत विषयों की जांच के लिए जिला कलक्टर श्री लोकबंधु द्वारा औचक निरीक्षण के निर्देश प्रदान किये गये थे। इसकी पालना में 25 जून से 28 जून 2024 के दौरान समस्त उपखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग श्रीगंगानगर के अधीन कार्यरत आधार नामांकन केन्द्रों का औचक निरीक्षण प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
विभाग की संयुक्त निदेशक रूचि गोयल बताया कि टीम द्वारा कुल 37 आधार केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग सभी आधार सुविधा केन्द्रों पर यूआईडीएआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनूरूप ही कार्य किया जा रहा था। केसरीसिंहपुर में संचालित बाल आधार नामांकन केन्द्र आधार पर रेट लिस्ट बाहर सदृश्य स्थान पर नहीं लगी हुई थी। इसके संबंध में ऑपरेटर गोविंद कुमार को रेट लिस्ट सदृश्य स्थान पर लगाने बाबत पाबंद किया गया। टीम द्वारा समस्त आधार सुविधा केन्द्रों को आमजन की सुविधा हेतु टोकन व्यवस्था अनुसार कार्य करने, पानी एवं बैठने की पर्याप्त व्यवस्थायें करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
उन्होंने बताया कि आधार कार्य हेतु निर्धारित दरों में सभी आयु वर्ग का नवीन आधार नामांकन निःशुल्क, 5 से 7 व 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य बायोमैट्रिक अद्यतन निःशुल्क, 7 से 14 व 17 से अधिक आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य बायोमैट्रिक अद्यतन के 100 रूपये, आधार में नाम, पता, लिंग, जन्म दिनांक, मोबाइल न. एवं ईमेल आईडी अद्यतन के 50 रूपये, आधार में फोटो, अंगुलियों के निशान व आंखो की पुतली अद्यतन के 100 रूपये है।
उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व बने आधार में प्रूफ आफ एड्रेस एवं प्रूफ आफ आइडेंटिटी दस्तावेज अपलोड करना- यूआईडी एआई की ऑफिशियल वेबसाईट पर आमजन द्वारा 14 सितम्बर 2024 तक निःशुल्क किया जा सकता है एवं आधार सुविधा केन्द्र पर 50 रूपये शुल्क देकर उक्त कार्य करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अगर किसी आधार ऑपरेटर द्वारा आधार कार्य में अनियमितता बरती जाती है, तो उसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 1947 एवं ईमेल आईडी ीमसच/नपकंपण्हवअण्पद पर करवायी जा सकती है, दोषी पाये जान पर संबंधित आधार आपरेटर के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में


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