आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने मांगी अग्रिम जमानत
( Read 35570 Times)
18 Feb 15
Print This Page
अहमदाबाद । धन शोधन विरोधी अधिनियम के मामलों के लिए गठित एक विशेष अदालत निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर आगामी 19 फरवरी को सुनवाई करेगी। अदालत के समक्ष शर्मा ने दलील पेश की है कि पूरा सहयोग देने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार कर सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 2003-04 में सरकारी जमीन को कच्छ स्थित वेल्सपन समूह को काफी कम दर में बेचने के आरोप को लेकर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था।
This Article/News is also avaliable in following categories :