गुजरात दंगे के 69 आरोपी बरी
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14 Feb 15
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अहमदाबाद | गुजरात दंगा मामले में गिरफ्तार 69 आरोपियों को स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। यह दंगा वर्ष 2002 में उत्तरी गुजरात के साबरकांठा जिले के दियोदर तहसील अंतर्गत सेसनवा गांव में हुआ था। यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर हुए उस दंगे में दो महिलाओं और दो बच्चियों सहित 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। गोधरा कांड के बाद हुए इस दंगे के सिलसिले में गांव के 69 लोगों को आरोपी बनाया गया था। शुक्रवार को दियोदर के जज वीके पुजारा ने कहा कि गवाहों के बयान सुबूतों का समर्थन नहीं करते। पहला आरोप पत्र वर्ष 2002 में ही दायर किया गया था जबकि 12 पूरक आरोप पत्र बाद में दायर किए गए। 1गवाह पहचान परेड के दौरान अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सके। इस मामले में 190 लोगों ने अदालत में गवाही दी थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अदालत में पुख्ता सुबूत नहीं पेश कर सकी। पुलिस के अनुसार करीब तलवार और अन्य हथियारों से लैस करीब पांच हजार लोगों ने दो मार्च 2002 को गांव पर हमला किया था।
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