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आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकृत

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09 Jan 25
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आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकृत

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है।

अब बैंक के ग्राहक आयकर पोर्टल के साथ बैंक के एकीकरण का लाभ उठाकर सरल और सुविधाजनक तरीके से डायरेक्ट टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में डाउनलोड करने योग्य चालान, आसान भुगतान और तुरंत पुष्टि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

भुगतान के विकल्प
ग्राहक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिटेल और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं या बैंक की शाखाओं में जाकर नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

इस अवसर पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कंट्री हेड-रिटेल लाइबिलिटीज़, श्री चिन्मय धोबले ने कहा, "हम एक यूनिवर्सल बैंक हैं और अपनी सेवाओं में विविधता लाने के लिए प्रयासरत हैं। आयकर और जीएसटी भुगतान सेवाओं को जोड़ने के साथ, हम अपने ग्राहकों को एक सहज अनुभव प्रदान कर रहे हैं।"

डायरेक्ट टैक्स भुगतान के चरण

  1. सीबीडीटी पोर्टल पर लॉग इन करें: eportal.incometax.gov.in
  2. चालान बनाएं और नेट बैंकिंग के जरिए ई-पेमेंट विकल्प चुनें।
  3. भुगतान के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चयन करें।
  4. भुगतान पूरा करें और चालान डाउनलोड करें।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब यूपीआई और कार्ड पेमेंट्स जैसी नई सुविधाओं को भी शामिल करने पर काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए www.idfcfirstbank.com पर जाएं।


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