सेल्स टैक्स विभाग ने की मैरिज होमों की जांच
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21 Feb 15
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भरतपुर | सेल्स टैक्स विभाग की होटल, रेस्टोरेंटों के साथ ही अब मैरिज होमों पर नजर है। जिनसे लग्जरी टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके लिए जिले के बिना रजिस्टर्ड 21 मैरिज होमों पर विभाग ने शुक्रवार को जांच का अभियान चलाया। सेल्स टैक्स विभाग के उपायुक्त प्रशासन विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में जिन शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक हैं, ऐसे प्रदेश के सभी जिलों के मैरिज होमों की जांच की जाएगी। ऐसे शहरों में स्थित मैरिज होमों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और उन्हें शादियों के शुल्क के रूप में वसूली जाने वाली रकम का 10 प्रतिशत लग्जरी टैक्स अनिवार्य है।
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